Saturday , 20 April 2024

चार साल की बच्ची से रेप के आरोपी अध्यापक को मिली मौत की सजा

एनटी न्यूज डेस्क/श्रवण शर्मा/नई दिल्ली

यह मामला मध्य प्रदेश के सतना का है जहां संविदा पर काम करने वाले एक शिक्षक को 4 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। महेन्द्र सिंह गौड़ नाम के व्यक्ति के द्वारा पीड़ित बच्ची ढाई महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैे। बच्ची की उम्र 4 साल है।

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फाइल फोटो

30 जून की रात

शर्मसार करने वाली ये वारदात 30 जून की रात की है। जिले के उचेहरा क्षेत्र में घर के आंगन में पिता के साथ सो रही एक 4 साल की मासूम बच्ची को नशे में धुत महेन्द्र सिंह गौंड (25) उठा ले गया था। इसके बाद घर से कुछ दूर पर स्थित पर खेत में ले जाकर उसने बच्ची के साथ रेप किया।

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उसको लगा कि बच्ची मरी हुई है

जब उसको लगा कि बच्ची मरी हुई है, तो वह उसको खेत में छोड़ गया। सुबह बच्ची के परिवार वाले जब उसको ढूंढने के लिए निकले तो खेत में बेहोश हालत में बच्ची मिली। बच्ची की हालत गंभीर थी, पहले उसको सतना और फिर जबलपुर रैफर किया गया। वहां भी उसकी हालत बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स में उसको रैफर किया गया, जहां तब से उसका इलाज चल रहा है।

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मृत्युदंड की सजा

लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने फोन पर ‘भाषा को बताया कि अदालत ने उसे भादंवि की धारा 376 (क ख) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई है । धारा 376 (क ख) में 12 वर्ष से कम की बच्ची के साथ मृत्युदंड का प्रावधान हाल ही में किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने महेंद्र को भादंवि की धारा 363 के तहत 7 साल सश्रम कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

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