Friday , 29 March 2024

रेप के आरोपी नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय की याचिका खारिज, रहेंगे जेल में

एनटी न्यूज / लखनऊ डेस्क

रेप के आरोपी व घोसी से नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अतुल राय की संबंधित याचिका सोमवार को खारिज कर दी. अतुल राय 8 मई को जमानत याचिका दायर कर फरार हैं.

सपा-बसपा ने किया था अतुल राय के लिए चुनाव प्रचार

उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे अतुल राय ने चुनाव जीता है. बता दें कि अतुल राय के लिए सपा-बसपा प्रमुखों ने चुनाव प्रचार किया था.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिका हुई थी खारिज

रेप केस को लेकर एक प्राथमिकी राय के खिलाफ वाराणसी में एक मई को दर्ज कराई गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट से राय की याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिक्त बेंच से याचिका की कि उनको (अतुल राय को) बेल दी जाय और उन पर दर्ज एफआईआर रद्द की जाय.

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राय पर 16 केस हैं दर्ज

सीजेआई के यह पूछने पर कि उनके क्लाइंट पर कितने केस दर्ज हैं, राय के वकील ने बताया कि अतुल राय के खिलाफ 16 के दर्ज हैं.

पीड़ित के अनुसार, अतुल राय ने उसके साथ कथित जबरन रेप किया.

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साभारः ANI